ओजस्वी मन:--
आज से प्रभावी हुए और उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान लेने वाले उपभोक्ता संरक्षण कानून,2019 के कारण ग्राहकों के अधिकारों में बढ़ोत्तरी होने जा रही है।धोखाधड़ी करने वाले अब बच नही सकेंगे।इस कानून के तहत उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करा सकता है।इसमें त्वरित कार्यवाही व जुर्माना और जेल के भी प्रावधान रखे गये हैं।ऑनलाइन कारोबार भी इसके दायरे में रहेंगे।मोदी सरकार ने इसे आज यानी 20 जुलाई से लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
उपभोक्ता विवादों के समय पर,प्रभावी और त्वरित गति से सुलझाने के लिये बने इस नये कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के गठन का भी प्रावधान है।इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना होगा।इसके साथ साथ अनुचित व्यापारिक गतिविधियां,भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को भी सीसीपीए देखेगा और त्वरित निपटारा करेगा। इस प्राधिकरण के पास अधिकार होगा कि वह भ्रामक या झूठे विज्ञापन जैसे --लक्ष्मी धनवर्षा यंत्र बनाने वालों और उनका प्रचार प्रसार करने वालो पर जुर्माना लगाये।इस प्राधिकरण के पास दो से लेकर पांच साल तक की कैद की सजा सुनाने और 50 लाख रुपये तक जुर्माना वसूलने का अधिकार रहेगा।